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भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद

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भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद :-

भारत के मूल संविधान (1949 ) में एक प्रस्तावना , 395 अनुच्छेद , 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थीं। वर्तमान में एक प्रस्तावना , 465 अनुच्छेद , 25 भाग और 12 अनुसूचियाँ हैं। कुछ प्रमुख अनुच्छेद इस प्रकार हैं :- 

अनुच्छेद 1 .  इसमें संघ का नाम एवं राज्य क्षेत्र का विवरण है। 
अनुच्छेद 3 . इस अनुच्छेद के तहत नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों , सीमाओं या नामों में परिवर्तन किया जा सकता है 
अनुच्छेद 13. मूल अधिकारों को असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां 
अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता 
अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता 
अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत 
अनुच्छेद 19 बोलने की स्वतंत्रता आदि विषयों के कुछ अधिकारों का संरक्षण 
अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण 
अनुच्छेद 21 क :- प्राथमिक शिक्षा अधिकार 
अनुच्छेद 25 अंतःकरण की  धर्म अबाध रूप से मानने , आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता 
अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार 
अनुच्छेद 31 ग :- कुछ निदेशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियों की व्यावृति 
अनुच्छेद 32 :-मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए रिट सहित उपचार 
अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन 
अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक  समान नागरिक संहिता 
अनुच्छेद 45 :-छह वर्ष से कम आयु वाले बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध 
अनुच्छेद 46 :-अनुसूचित जातियों , जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शिक्षा और  अर्थ सम्बन्धी हितों के अभिवृति 
अनुच्छेद 50:- कार्यपालिका से न्यायपालिका का अलग करना 
अनुच्छेद 51 :-अंतराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि 
अनुच्छेद 51 क :- मौलिक कर्त्तव्य 
अनुच्छेद 72 :-क्षमा आदि की कुछ मामलों में , दंडादेश के निलंबन , परिहार या लधुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति 
अनुच्छेद 74 : राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद 
अनुच्छेद 110:धन विधेयक की परिभाषा 
अनुच्छेद 112 : वार्षिक वित्तीय विवरण 
अनुच्छेद 123 :संसद के  विशान्तिकाल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति 
अनुच्छेद 143 :-उच्चतमअनुच्छेद 226 न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति 
अनुच्छेद 155 : राज्यपाल की नियुक्ति 
अनुच्छेद 161 :क्षमा आदि की और कुछ मामलों में , दंडादेश के निलंबन , परिहार्य , लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति 
अनुच्छेद 163 :राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद 
अनुच्छेद 167 : राज्यपाल को जानकारी देने आदि के सम्बन्ध में मुख्यमंत्री का कर्तव्य 
अनुच्छेद 169 :राज्यों में विधानपरिषदों का उत्सादन या सृजन 
अनुच्छेद 200 :  विधेयकों पर अनुमति 
अनुच्छेद 213 : विधानमंडल के विश्रान्तिकाल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति 
 :कुछ रिटें निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति 
अनुच्छेद 239 क क :- दिल्ली के सम्बन्ध में विशेष उपबंध 
अनुच्छेद 249 :राज्य सूचि के विषय के सम्बन्ध में राष्ट्रीय हित में क़ानून बनाने की संसद की शक्ति 
अनुच्छेद 262 :अंतरराज्यीय नदियों या नदी घाटियों के जल सम्बन्धी विवादों का न्याय निर्णय 
अनुच्छेद 263 :अंतराज्यीय परिषद् के सम्बन्ध  उपबंध 
अनुच्छेद 265 विधि के प्राधिकार के बिना करों  अधिरोपण न किया जाना 
अनुच्छेद 275 : कुछ राज्यों को संघ से अनुदान 
अनुच्छेद 2 8 0 : वित् आयोग 
अनुच्छेद 300 क :- विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को सम्पति से वंचित न किया जाना (सम्पति का अधिकार )
अनुच्छेद 311 : संघ या राज्य के अधीन सिविल हैसियत में नियोजित व्यक्तियों का पदच्युत किया जाना , पद से हटाया जाना या पदावनत किया जाना 
अनुच्छेद 312 :अखिल भारतीय सेवाएं 
अनुच्छेद 315 : संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग 
अनुच्छेद 320 : लोक सेवा आयोगों के कृत्य
अनुच्छेद 323 क :- प्रशासनिक अधिकरण 
अनुच्छेद 324 : निर्वाचनों के अधीक्षण , निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना 
अनुच्छेद 330 :-लोकसभा में अनुसूचित जातियों  और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण 
अनुच्छेद 335 सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और जनजातियों के दावे 
अनुच्छेद 352 : आपात काल की घोषण (राष्ट्रीय आपातकाल )
अनुच्छेद 356 : संवैधानिक आपातकाल 
अनुच्छेद 360 : वित्तीय आपातकाल 
अनुच्छेद 368: संविधान  का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रतिक्रिया 
अनुच्छेद 370 : जम्मू काश्मीर राज्य के सम्बन्ध में अस्थायी उपबंध  
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Indian Polity

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